ब्यूरोक्रेट्सहेडलाइन

पहले वन भैसे ने लगवाई दो IFS पर पेनाल्टी, अब हाथी ने लगवाई तीसरे पर…..

छत्तीसगढ़ का वन विभाग वन्य प्राणियों के साथ भले ही न्याय ना करे परंतु जानकार अब कहने लगे हैं कि सूचना आयोग दोषी अधिकारियों को पेनल्टी लगा कर वाइल्ड लाइफ को जस्टिस दिलवा रहा है।

रायपुर 6 सितंबर 2022। कुछ माह पहले छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने असम से लाए वन भैसों की जानकारी नहीं दिए जाने के कारण भारतीय वन सेवा के दो अधिकारियों पंकज राजपूत और कोशलेन्द्र कुमार पर 25-25 हजार की पेनल्टी लगाई थी। अब की बार हाथियों से संबंधित जानकारी आवेदक को नहीं दिए जाने के कारण पेनाल्टी लगाई गई है।

दरअसल रायपुर के आवेदक नितिन सिंघवी ने जनवरी 2020 में बलौदा बाजार वन मंडल के अंतर्गत हाथियों से हुई जनहानि और धनहानि से संबंधित जानकारी चाही थी। जिसे जन सूचना अधिकारी ने यह कह कर देने से मना कर दिया की आवेदक ने उससे (आवेदक से) संपर्क करने के लिए पता इत्यादि नहीं बताया है। इसके बाद प्रथम अपील में जन सूचना अधिकारी ने कहा की सूचना इसलिए नहीं दी गई की मांगी गई जानकारी में अवधि का उल्लेख नहीं था। प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान आवेदक ने प्रथम अपील अधिकारी तत्कालीन मुख्य वन संरक्षक रायपुर एसएसडी बडगैयया से जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की प्रति मांगी, जिसे प्रथम अपील अधिकारी ने देने से मना कर दिया और कहा कि जन सूचना अधिकारी ने नियमानुसार कार्यवाही की है और सूचना नहीं दिलवाई।

आवेदक द्वारा द्वितीय अपील की गई जहां जन सूचना अधिकारी ने कहा कि आवेदक ने जो जानकारियां मांगी थी, उसमे व्यक्तिगत जानकारी भी हो सकती थी, जिसे एकाएक दिया जाना संभव नहीं हो पाता। जन सूचना अधिकारी के तर्क से असहमत होते हुए आयोग ने आवेदक को 5256 पृष्ठों की जानकारी निशुल्क दिलवाकर आदेशित किया कि इन पृष्ठों की लागत जोकि ₹10512 होती है, जन सूचना अधिकारी से वसूल की जावे।

प्रकरण का अंतिम निराकरण करते हुए सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने पाया कि जन सूचना अधिकारी ने आवेदन का निराकरण गलत किया था और जन सूचना अधिकारी द्वारा यह कहना कि आवेदक ने संपर्क करने के लिए पता नहीं दिया था इस प्रकरण पर लागू नहीं होता। आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बलोदा बाजार आलोक तिवारी वर्तमान पदस्थापना उप वन संरक्षक संयुक्त वन प्रबंधन अरण्य भवन अटल नगर नवा रायपुर पर ₹25000 का अर्थदंड आरोपित कर निशुल्क दी गई फोटोकॉपी की लागत रुपए 10512 वसूलने के आदेश दिए हैं।

अपील अधिकारी एसएसडी बडगैय्या के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

आयोग ने एसएसडी बडगैय्या तत्कालीन प्रथम अपील अधिकारी मुख्य वन संरक्षक रायपुर के विरुद्ध अपील का नियमानुसार फिराकरण नहीं किये जाने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग से की है गौरतलब है कि एसएसडी बडगैयया इसी मार्च में सेवानिवृत्त हो गए है। आपको बता दें कि बड़गैय्या के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले आये थे। साल 2016 में उनके ठिकानों पर एसीबी छापे भी पड़ चुके हैं।

Back to top button