ब्यूरोक्रेट्स

हाईकोर्ट न्यूज: राजस्व सचिव व कलेक्टर को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना का नोटिस, डिप्टी कलेक्टर को रिटायरमेंट पर भुगतान नहीं….

अवमानना मामले में सचिव, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर-कोरिया को नोटिस ( धारा-12 के तहत् छः माह के कारावास का प्रावधान )

बिलासपुर 24 फरवरी 2024। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के सचिव और कोरिया कलेक्टर को अवमानना को नोटिस जारी किया है। दरअसल पटपरिया, अंबिकापुर निवासी आर.एन. सनमानी, जिला-कोरिया में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। जुलाई 2017 में 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया। सेवानिवृत्ति के पश्चात् समस्त सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना होने पर हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा आदेश पारित कर सचिव, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर, कोरिया कोरिया को यह निर्देशित किया गया कि वे 60 (साठ) दिवस के भीतर समस्त सेवानिवृत्ति देयक के भुगतान हेतु अभ्यावेदन का निराकरण करें।

निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान ना किये जाने से क्षुब्ध होकर आर.एन. सनमानी द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1973 के धारा-12 में यह प्रावधान है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होने पर दोषी अधिकारी को 06 (छ) माह के साधारण कारावास या 2000 (दो हजार) रूपये जुर्माने या कारावास एवं जुर्माने दोनों से दण्डित किया जायेगा।

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयावधि के भीतर हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष सैकड़ों सीनियर सिटीजन द्वारा अवमानना याचिका पेश की जा रही है। चूंकि उच्च न्यायालय का 01 (एक)- 01 (एक) मिनट का समय अत्यन्त कीमती होता है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेशों का छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ अधिकारियों द्वारा समय पर पालन ना किये जाने से अधिकांश सीनियर सिटीजन न्याय से वंचित रह जाते हैं एवं अधिकांश सीनियर सिटीजन (वरिष्ठजन) की न्याय मिलने से पूर्व ही मृत्यु हो जाती है।

चुकि याचिकाकर्ता की वर्तमान में उम्र 68 वर्ष है एवं सचिव, राजस्व विभाग एवं कलेक्टर, कोरिया द्वारा आज दिनांक तक याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति देयक का भुगतान नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त अवमानना याचिका को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए एवं मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए सचिव, राजस्व विभाग-नीलम नामदेव एक्का एवं कलेक्टर, कोरिया-विनय कुमार लांघे को यह अवमानना नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उक्त अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारंभ की जाए।

Back to top button