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हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक के पद पर 60 दिनों में नियुक्ति का दिया आदेश, वेटिंग लिस्ट की वैधता समाप्त बताकर नहीं दी थी नियुक्ति

रायपुर 9 जनवरी 2024। हाईकोर्ट ने वेटिंग लिस्ट से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट ने 60 दिन के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। दीप्ति पारीधि व अन्य ने सहायक प्राध्यापक की परीक्षा पास की थी, प्रतीक्षा सूची में उनका नाम था। लेकिन मूल लिस्ट से पद रिक्त रह जाने के बाद भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को ये कहकर नियुक्ति नहीं दी, कि प्रतीक्षा सूची की वैधता समाप्त हो गयी है। याचिकाकर्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों में सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन 20.05.2009को प्रकाशित किया गया था। सहायक प्राध्यापक (इतिहास)के लिए कुल 10पद विज्ञापित किए गए थे।

याचिकाकर्ता ने सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद के लिए उपरोक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की थी। लिखित परीक्षा के बाद सीजीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक (इतिहास)के 10पदों के लिए एक साक्षात्कार आयोजित किया था। इंटरव्यू के बाद सीजीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पदों के लिए चयन सूची जारी की। बाद में 7.8.2014 को सीजीपीएससी ने प्रतीक्षा सूची के साथ 10उम्मीदवारों की संशोधित चयन सूची जारी की।

प्रतीक्षा सूची में दीप्ति पारीधि का नाम क्रम संख्या 3 पर था। नियुक्ति के पश्यात एक चयनित अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण कर सेवा से इस्तीफा दे दिया और दो चयनित अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। उपरोक्त अभ्यर्थियों के त्यागपत्र देने एवं ज्वाइनिंग न करने के कारण तीन पद त थे|याचिकाकर्ता दीप्ती पारधी ने राज्य शासन एवं सीजीपीएससीको प्रतीक्षा सूचि से नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ने सीजीपीएससी को पत्र भेजकर सहायक प्राध्यापक (इतिहास)के पद पर नियुक्ति के लिए दीप्ति पारधी एवं दो अन्य अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची से मंजूरी के लिए भेजा।

सीजीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक (इतिहास)के पद पर याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूचि से नियुक्ति के लिए मंजूरी नहीं दी और कहा गया की प्रतीक्षा सूचि की वैधता समाप्त हो गई है एवं एक अभ्यर्थी ने सेवा में कार्यभार ग्रहण कर इस्तीफा दिया है उस पद को रिक्त पद नहीं माना जाता हैष इसलिए याचिकाकर्ता का प्रतीक्षा से नियुक्ति के लिए पात्रनहीं है|याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची से सहायक प्राध्यापक (इतिहास)के पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम के द्वारा रिट याचिका दायर कीगई|

याचिका की सुनवाई न्यायाधीश रजनी दुबे के बेंच में हुई,उच्च न्यायालय रिट याचिका को स्वीकार कर उच्च शिक्षा विभाग एवं सीजीपीएससीको आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर नियुक्ति देने के लिए निर्देश दियाहै। और उच्च शिक्षा विभाग को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता उन लोगों के ठीक नीचे रखा जायेगा जो वर्ष 2009 की भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त हुवे थेऔर यह भी निर्देश दिया है इस बीच की अवधि को काल्पनिक रूप से तय किया जायेगा|

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