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10 हजार के जुर्माने से बचना है तो कर लें ये जरूरी काम…..31 मार्च तक दी गयी है आखिरी तारीख….जानिये क्या है आसान तरीका

रायपुर 15 मार्च 2022। आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। आप अगर व्यस्तता की वजह एक जरूरी काम भूल रहे हैं, तो आपको 10 हजार रूपये का नुकसान हो सकता है। 31 मार्च तक पैन कार्ड (PAN AADHAAR LINK) को आधार से हर हाल में लिंक करा लें, नहीं तो बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।

INCOME TAX DEPARTMENT ने मुताबिक पैन कार्ड क आधार से लिंक कराने की LAST DATE 31 मार्च है। इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक कराना अनिवार्य है, अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी (Penalty for not linking PAN with Aadhaar) देनी पड़ सकती है.

ऐसे लिंक करें अपना पैन-आधार
अगर आपका पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं हुआ है या तो आप नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करके, इसे लिंक (How To Link Pan Aadhaar) कर सकते हैं.

Step-1: सबसे पहले आप आयकर विभाग की इस साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
Step-2: इसके बाद आपको बांयी तरफ ‘Link Aadhaar’ टैब दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
Step-3: इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जाएगी.
Step-4: इन डिटेल्स को भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास OTP आएगा. OTP भरकर सबमिट करने के बाद आपका पैन कार्ड और आधार लिंक होने का कन्फर्मेंशन आ जाएगा.
Step-5: अगर आपका पैन कार्ड और आधार पहले से लिंक है, तो आपको इसका कन्फर्मेशन दिखाएगा.

 

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