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झीरम कांड में षड़यंत्र की जांच राज्य सरकार की एजेंसी कर सकेगी……NIA कोे हाईकोर्ट से लगा झटका, याचिका खारिज

बिलासपुर 2 मार्च 2022। झीरम कांड में हाईकोर्ट से NIA को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने NIA की अपील को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार झीरम घाटी मामले में राजनीतिक षड़यंत्र की जांच कर सकती है। आज जस्टिस आरसीेएस सामंत और जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बैच ने इस मामले में NIA की अपील को खारिज किया।

दरअसल हमले में मारे गये उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने दरभा थाने में हत्या और षड़यंत्र का केस दर्ज कराया था। इसके खिलाफ NIA ने विशेष कोर्ट में चुनौती दी थी और केस उसे सौंपने की मांग की थी। विशेष अदालत ने आवेदन खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में एनआईए ने याचिका दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने भी एनआईए की याचिका को खारिज कर दिया है। एनआईए का तर्क था कि जिस मामले की NIA जांच कर चुकी है, उसकी जांच का अधिकार राज्य को नहीं है।

इस मामले में डबल बेंच में 9 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज इस मामले में बेंच ने फैसला सुनाया है।

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