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शिक्षक प्रमोशन रद्द : हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका की वजह से किया गया रद्द, जेडी ने जारी किया आदेश

बस्तर 2 मई 2023। संस्कृत साहित्य शिक्षक के पद पर हुए प्रमोशन को रद्द कर दिया गया है। दरअसल संस्कृत विषय में प्रमोशन पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। हालांकि पिछले दिनों बस्तर संभाग से प्रमोशन का आदेश जारी किया गया, तो उसमें संस्कृत विषय के भी शिक्षक का नाम था, जिसके बाद अब प्रमोशन को हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए फिलहाल निरस्त कर दिया गया है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल संस्कृत विषय के प्रमोशन पर पूर्व से ही हाईकोर्ट में हैं और कोर्ट ने इस पर स्टे दे रखा है। कोर्ट में पूर्व में ही याचिका दायर कर कहा गया था कि हिंदी और संस्कृत दो अलग-अलग विषय हैं, इसलिए उनमें एक साथ पदोन्नति नहीं दी जा सकती। दोनों विषय के लिए अलग-अलग सेटअप जारी करना जरूरी है। इसके बाद ही प्रमोशन की प्रक्रिया की जा सकती थी। इस मामले में दायर याचिका पर 22 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए स्टे लगा दिया था। जब तक हिंदी और संस्कृत के अलग-अलग पद जारी नहीं किये जाते तब तक प्रमोशन नहीं दिया जा सकता था। अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने नोटिस में लिखा था कि काउंसिलिंग पर रोक लगाये अन्यथा मेरा पक्षकारगण आपके विरूद्ध धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम के तहत् अवमानना की कार्यवाही करेंगे जिस पर संपूर्ण जवाब आप लोग स्वयं होंगे।

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