पॉलिटिकल

‘पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं’हाईकोर्ट ने कांग्रेस MLA पर रेप मामले में फैसला देते हुए की टिप्पणी,  FIR किया रद्द

भोपाल 24 सितंबर 2023। कांग्रेस विधायक पर अननेचुरल सेक्स संबंधी रेप को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप मामले में केस को रद्द करने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट का ऑर्डर शुक्रवार को सामने आया। आदेश के मुताबिक …..
पति-पत्नी के बीच अननेचुरल संबंध की संभावना नहीं है। अगर उनके बीच प्राकृतिक संभोग के अलावा कुछ भी किया जाता है तो वह अप्राकृतिक नहीं है। महिला अपने पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 के तहत केस नहीं दर्ज करवा सकती। कांग्रेस विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। अत: उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।’

दरअसल पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ साल 2022 में उनकी पत्नी व कांग्रेस नेत्री ने शिकायत की थी। इसमें अप्राकृतिक यौन शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। इस पर विधायक के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही सिंघार फरार थे। उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।उमंग सिंघार धार जिले के गंधवानी से कांग्रेस के विधायक हैं। वह कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं।

शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाने की छूट
हाईकोर्ट में उमंग सिंघार के वकील विभोर खंडेलवाल ने उनका पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने दलील दी कि आदिवासी समाज में तीन शादियों के करने की छूट है। यदि किसी के साथ विवाह हुआ है तो शारीरिक संबंध बनाने की भी छूट होती है। उमंग पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं।

सिंघार पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की कद्दावर नेत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। उमंग सिंघार मध्यप्रदेश के एक आदिवासी नेता है। वे धार जिले की गंधवानी सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वे लगातार तीन बार से इसी सीट से बतौर विधायक चुने गए हैं। उमंग ने राजनीति का ककहरा अपनी बुआ जमुना देवी से सीखा।

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