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चोर कर्मचारी सस्पेंड : दफ्तर से हथियार चुराने वाले दो कर्मचारी सस्पेंड….. पुलिस ने किया था गिरफ्तार… ये है पूरा मामला

बलौदाबाजार 26 फरवरी 2022। कलेक्टर डोमन सिंह ने आज रिवाल्वर एवं असला चोरी के मामले सँयुक्त जिला कार्यालय में पदस्थ दो आरोपी भृत्य रोशन कुमार ध्रुव भू-अभिलेख शाखा एवं उमेश कुमार ध्रुव को आज निलंबित कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तारी के उपरांत 48 घंटे से अधिक कालावधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (2) (क) अंतर्गत गिरफ्तारी दिनांक 22 फरवरी 2022 से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।।गौरतलब है कि  संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के कक्ष कमांक 65 से ताला तोड़कर कक्ष में उपलब्ध संपत्ति कमांक 332/98 में रखे एक देशी कट्टा एवं 03 कारतूस तथा अन्य संपत्तियां को चोरी करने के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 0142/2022 धारा 409,380, 381, 34 भा.द.स. 1860 पंजीबद्ध कर 22 फरवरी 2022 को समय 16:10 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

ये था पूरा मामला

अजय त्रिवेदी जिला नाजिर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय बलौदाबाजार ने थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 फरवरी 2022 को सफाई कार्य के दौरान जिला कक्ष क्र. 65 का ताला टूटा हुआ था। इस कक्ष के अंदर विभिन्ना दाण्डिक प्रकरणों में जब्तशुदा शस्त्र एवं सामान रखे जाते हैं। सामान का मिलान करने पर रिवाल्वर, देसी कट्टा एवं कुछ कारतूस चोरी होना पाया गया। विवेचना के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही कार्य करने वाले भृत्य रोशन ध्रुव 28 साल निवासी ग्राम गितकेरा, थाना पलारी, भृत्य भू-अभिलेख शाखा जिला कार्यालय बलौदाबाजार एवं उमेश ध्रुव 22 वर्ष निवासी ग्राम पीपरछेड़ी थाना कसडोल हाल मुकाम इंदिरा कॉलोनी वार्ड नंबर 1 बलोदाबाजार, भृत्य राजस्व विभाग आवक जावक शाखा जिला कार्यालय बलौदाबाजार का इस चोरी में हाथ होने का पता चला। पुलिस टीम द्वारा कड़ियों को जोड़ते हुये आरोपितों की पतासाजी कर दोनों आरोपित रोशन ध्रुव एवं उमेश ध्रुव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर इन दोनों आरोपितों द्वारा अपने एक अन्य साथी प्रेमलाल ध्रुव उर्फ बल्लू 27 वर्ष निवासी ग्राम गितकेरा थाना पलारी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के उक्त कक्ष से सीलबंद कारतूस एवं रिवाल्वर, कट्टा चोरी करना स्वीकार किया है। विशेष बात यह है कि आरोपितों में से 2 आरोपित कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही शासकीय कर्मचारी (भृत्य) का कार्य करते हैं तथा उन्होंने यह चोरी लगभग 3 माह पूर्व की थी। आरोपितों के शासकीय कर्मचारी होने से किसी को भी चोरी होने का पता नहीं चला। किंतु साफ-सफाई एवं रिकॉर्ड मिलान के दौरान चोरी की घटना होने का पता चला। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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