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बड़ी खबर : बैंक कर्मचारियों की होगी मौज ,अब सिर्फ 5 दिन करना होगा काम

नई दिल्ली 22 जुलाई 2023 देश भर के बैंक के कर्मचारियों को अगले सप्ताह एक शानदार खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल इस बात की तैयारी चल रही है कि अब बैंक कर्मचारियों को महीने के सभी शनिवार को छुट्टी मिले. इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर बड़ा अपडेट सामने आ सकता है.

पांच दिन काम, दो दिन आराम
अभी भारत में बैंकों में हर सप्ताह के रविवार को और हर दूसरे व चौथे सप्ताह के शनिवार को छुट्टियां होती हैं. बदलाव होने के बाद बैंकों में हर महीने के पहले, तीसरे व पांचवें शनिवार को भी छुट्टियां रहेंगी. दूसरे शब्दों में कहें तो अब बैंकों में पांच कार्य दिवसों वाला सप्ताह अमल में आएगा. इसके तहत बैंक कर्मचारी हर सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन काम करेंगे, जबकि शनिवार और रविवार दो दिन उनकी छुट्टी रहेगी.

28 जुलाई को होगी अहम बैठक
लाइव मिंट की एक खबर के अनुसार, अगले सप्ताह शुक्रवार को एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बैंकों के पांच दिनों के वर्कवीक पर मुहर लग सकती है. 28 जुलाई को इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) की बैंक कर्मचारियों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज के साथ बैठक होने वाली है. इससे पहले मई महीने में कई खबरों में कहा गया था कि आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज पांच दिनों के कार्य सप्ताह पर सहमत हो गए हैं.

बैंक यूनियन ने कही थी ये बात
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज ने 17 जुलाई को कहा था कि उसने आगामी बैठक में पांच दिनों के कार्य सप्ताह को विचार-विमर्श के लिए प्रस्तावित किया है. आईबीए ने कहा है कि इस बारे में सक्रियता से विचार किया जा रहा है. हमने आईबीए से इस मामले में तेजी से काम करने का अनुरोध किया है, ताकि बैंक कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था को अमल में लाने में और देरी न हो.

इन मुद्दों पर भी होगी चर्चा
सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 जुलाई को होने वाली बैठक में आईबीए और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एम्प्लॉइज कुछ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं. दोनों संगठन आगामी बैठक में 5-डे वर्क वीक के अलावा सैलरी हाइक व रिटायर हो रहे कर्मियों के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत जैसे मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं.

प्रस्ताव के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों के लिए रोजाना काम करने का समय 40 मिनट तक बढ़ाया जाएगा। वेज बोर्ड संशोधन के साथ अधिसूचना जारी हो सकती है। अधिसूचना परक्राम्य लिखत धारा 25 के अंतर्गत इसका निपटारा किया जा सकता है। सरकार इन सभी मुर्दों को 1 दिसंबर से पहले समेट लेना चाहती है। बतादें कि बैंकर्स वेज रिवीजन पिछले एक नवंबर से देय होगा।

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