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CG- 50% आरक्षण के पुराने फार्मूले से हाईकोर्ट करेगा भर्ती, रजिस्ट्रार ने जारी किया शुद्धि पत्र… 114 पदों पर होनी है भर्तियां..

बिलासपुर 6 जनवरी 2022। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर उहापोह की स्थिति जारी है। एक तरफ जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण के पूरी तरह खत्म हो जाने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ 114 पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है। आरक्षण के संबंध में रजिस्ट्रार ने शुद्धि पत्र जारी कर अपनी भर्तियों में 16: 20: 14 का फॉर्मूला लागू करने कहा है। हालांकि सरकार के स्तर पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। हाईकोर्ट में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति को 16, अनुसुचित जनजाति को 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 % दिया जायेगा आरक्षण।

जब से हाईकोर्ट ने आरक्षण को खत्म करने का आदेश दिया है, तभी से ये माना जा रहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह का आरक्षम लागू नहीं है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आरक्षण महारैली में कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो गया है।

हालांकि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक आदेश में शुद्धिपत्र जारी किया। इसके जरिए हाईकोर्ट में 114 पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का फॉर्मुला लागू कर दिया। अब हाईकोर्ट में  50 % आरक्षण के आधार पर भर्ती होगी।

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