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टैक्स को लेकर आज के बजट में क्या मिला?…. पढ़िये किसे लगा झटका… किसे मिली राहत …आमलोगों से जुड़ी बजट की हाईलाइट

नयी दिल्ली 1 फरवरी 2022। केंद्रीय बजट पर आज सभी मध्यमवर्गीय परिवारों की नजर टैक्स की छूट को लेकर था। हालांकि टैक्स को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बड़ी राहत नहीं दी है। आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका साफ अर्थ है कि टैक्स के रूप में जाने वाली पूंजी पर कोई बचत नहीं मिलेगी. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान कहा कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है. आरबीआई (Reserve bank of india) 2022-2023 में डिजिटल रुपया (Digital rupee launch) लॉन्च करेगी. इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी.

सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी. वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलो रहेगी. स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है. इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सत्ता किया जाएगा.

डिजिटल करंसी (क्रिप्टोकरंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है. यह भी बताया गया है कि रुपये की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा.

सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है. दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी.

नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है. अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव होगी.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा.

5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी. सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए. कहा गया कि इसी वित्त वर्ष से 5जी सर्विस शुरू हो जाएगी.

टैक्स को लेकर हुए ये ऐलान

आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे.
दिव्यांग के माता-पिता को टैक्स में छूट
एनपीएस में योगदान 14% तक हो सकेगा.
कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट
स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव

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