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High Court : डेंटल की काउंसिलिंग में रिजर्वेशन नियम का पालन नहीं, DME से मांग जवाब

बिलासपुर 27 दिसंबर 2022। हाईकोर्ट ने बीडीएस काउंसलिंग की स्ट्रे सीटों पर आरक्षण का पालन नहीं करने को लेकर डीएमई और अन्य संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई 2 जनवरी को होगी। नीट की परीक्षा देने वाली याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके वकीलों ने एक आवेदन शनिवार को रजिस्टार जनरल के समक्ष लगाकर बताया था कि बीडीएस की अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश की कराई जा रही काउंसलिंग सभी सीटों को सामान्य मानकर कराया जा रहा है। जबकि, इसमें भी आरक्षण का पालन करने का नियम है।

याचिकाकर्ता ओबीसी वर्ग से है और यदि आरक्षण का पालन किया जाए तो उसे बीडीएस में प्रवेश की पात्रता मिल सकती है। यदि उसे प्रवेश नहीं मिलता है तो उसे नीट की परीक्षा फिर से दिलानी पड़ेगी और उसे नए सिरे से काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि काउंसलिंग अवकाश के दिन 25 दिसंबर को होने जा रही थी, इसलिए इस पर अर्जेंट सुनवाई की गई।

रजिस्ट्रार जनरल ने इस आवेदन को चीफ जस्टिस अरूप गोस्वामी को दिया। चीफ जस्टिस से अनुमति के बाद मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने की। याचिका पर शासन का प्रारंभिक जवाब आने के बाद, हाईकोर्ट में संचालक चिकित्सा शिक्षा और अन्य को जवाब दाखिल करने को कहा है। 2 जनवरी को की गई है।

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