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डीजीपी को 3 साल की सजा: महिला SP के यौन शोषण मामले में स्पेशल डीजी को कोर्ट ने सुनायी सजा

चेन्नई 16 जून 2023। महिला SP (IPS) के यौन शोषण मामले में निलंबित स्पेशल डीजीपी राजेश दास को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनायी है। स्पेशल डीजीपी रहे सीनियर IPS राजेश दास (IPS RAJESH DAS) पर कार में महिला एसपी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच टीम टीम गठित की थी। वहीं अलग-अलग जांच एजेंसियों ने भी इस मामले में जांच की थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने स्पेशल डीजीपी को सस्पेंड कर दिया था। पिछले महीनों कोर्ट ने डीजीपी के खिलाफ 400 पन्नों का चार्जशीट पेश किया था।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विल्लुपुरम ने दो साल पहले एक महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए जान एके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई है।  डीजीपी रहे राजेश दास के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने 21 फरवरी, 2021 को महिला आईपीएस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जब वे दोनों चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीस्वामी की सुरक्षा में तैनात थे।

जानकारी के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला आईपीएस 40 मिनट तक स्पेशल डीजीपी के साथ कार में थीं और फिर अचानक निकलकर भागने लगी थीं। जैसे ही कार रुकी महिला अफसर गेट खोलकर पैदल दौड़ने लगीं। जिसके बाद महिला को पकड़ने के लिए 150 पुलिसकर्मी उसके पीछे भागे और उन्हें घेर लिया। घटना 22 फरवरी 2021 की बताई जा रही है। ठीक इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को स्पेशल डीजीपी जेके त्रिपाठी और गृह मंत्रालय के पास स्पेशल डीजीपी राजेश दास के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत गई थी। इस शिकायत के बाद सरकार ने स्पेशल डीजीपी राजेश दास को उनके पद से हटा दिया था।

इससे पहले भी अगस्त 2018 में, एक तमिलनाडु कैडर की महिला पुलिस अधीक्षक ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) में तत्कालीन संयुक्त निदेशक एस मुरुगन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके बाद डीजीपी स्तर के अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद के नेतृत्व में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था. बाद में पीडिता ने मामले के लिए हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था.

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