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ED चीफ को 31 जुलाई को छोड़ना होगा पद, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को बताया अवैध, पढ़िये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

नयी दिल्ली 11 जुलाई 2023। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। ईडी चीफ को तीसरी बार एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया है। SC ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकिसुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ED चीफ संजय मिश्रा को  31 जुलाई को अपना पद छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध है लेकिन वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि आने वाले समय में एफएटीएफ की समीक्षा होनी है।

केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाकर 18 नवंबर, 2023 तक कर दिया था. इतिहास में पहले ऐसे शख्स है जिन्हें निदेशक के रूप में उनकी सेवा अवधि के बाद तीन बार अतिरिक्त विस्तार मिला है. जब वह आईआरएस अधिकारी बने थे तो उस वक्त अपने बैच के सबसे कम उम्र के अफसर थे. जानकारी के मुताबिक मिश्रा एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं और कहा जाता है कि उन्होंने आयकर के कई उच्च-स्तरीय मामलों की शानदार ढंग से जांच की है.

यही कारण है कि उन्हें ईडी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. अपनी नियुक्ति से पहले, संजय कुमार मिश्रा दिल्ली में मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में तैनात थे. उनके कार्यकाल के दौरान, कई हाई-प्रोफाइल राजनीतिक नेता, अक्सर विपक्षी दलों से, ईडी की जांच के दायरे में आए हैं. विपक्षी दल अक्सर सरकार पर उनके नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं. 

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