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पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सात की साल जेल …5 लाख का जुर्माना

लखनऊ 18  मार्च 2024 उत्तर प्रदेश के रामपुर के चर्चित डूंगरपुर केस में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. 16 मार्च को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके साथ चार लोगों को दोषी करार दिया था. इनमें रामपुर के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व क्षेत्राधिकारी आले हसन और बरकत अली मौजूद हैं. सीतापुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए.

साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में निजी जमीन पर जबरन कब्जा करने आए आरोपियों ने जमकर हंगाम किया था. आरोप है कि वहां मौजूद घर में घुसकर लोगों से मारपीट की गई थी. पैसे और सामान लूट लिए गए थे. यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जमीन के मालिक एहतेशाम ने आजम खान सहित छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था. सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 504, 506 और 120बी के तहत केस दर्ज है.

इसमें आजम खान को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना गया, जबकि बाकी तीन लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने, धमकाने और डकैती जैसे गंभीर दोष सिद्ध हो चुके हैं. दो आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो चुके हैं. दोषियों पर लगाई गई धाराओं में आईपीसी की धारा 452 के तहत अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है. शेष धाराओं में अधिकतम छह महीने से लेकर दो साल तक की सजा का प्रावधान है.

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