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हिन्दी/संस्कृत प्रमोशन: याचिका पर आज होगी सुनवाई, AG ने पेश किया शासन का जवाब, विषय बाध्यता खत्म होने पर क्या ये केस भी प्रभावित होगा

रायपुर 13 जुलाई 2023। हिंदी विषय में प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। हिंदी/संस्कृत पदोन्नति पर 14 जुलाई को सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले में 13 जुलाई को AG ने शासन को जवाब जमा किया गया है, लिहाजा अटकलें लग रही है कि याचिकाकर्ता के वकील जवाब का अध्ययन के लिए समय मांग सकते हैं। आपको बता दें कि Daksh Kumar Sahu Versus The State Of Chhattisgarh एवं अन्य याचिका WPS 2116/2022, WPS 1221/2022, WPS 2363/2022 & WPS 1483/2023 द्वारा दायर याचिका में संस्कृत विषय के पदोन्नति पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया है।

बिलासपुर संभाग द्वारा पदोन्नति हेतु हिंदी विषय के लिए जारी काउंसलिंग को स्थगित किए जाने के बाद हिंदी विषय मे स्नातक सहायक शिक्षकों द्वारा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर हिंदी विषय मे पदोन्नति हेतु अनुमति दिए जाने का पक्ष रखा था।हस्तक्षेप याचिका पर अधिवक्ता ने पक्ष रखा कि संस्कृत विषय के पद सुरक्षित रखते हुए हिंदी विषय मे पदोन्नति देने की अनुमति दिया जाना चाहिये।

मामले में डबल बैंच के न्यायाधीश संजय एस अग्रवाल व रजनी दुबे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 10 जुलाई के सप्ताह में रखने का निर्देश दिया था। जिसके बाद कल के लिए याचिका लिस्टिंग हुई है।

विषय बाध्यता खत्म होने से क्या केस होगा प्रभावित

दरअसल राज्य सरकार ने पिछले दिनों एक अहम फैसला लिया था कि शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति में विषय बाध्यता खत्म कर दी थी। हालांकि हाईकोर्ट में विषय विवाद को लेकर भी याचिका दायर की गयी है। ऐसे में राजपत्र में प्रकाशन के बाद पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया ही बदल गयी है, साथ ही हिंदी संस्कृत का विवाद भी खत्म हो गया है। अब विषय के बजाय वरीय़ता के आधार पर प्रमोशन किया जाना है, ऐसे में कोर्ट का क्या निर्णय आता है, इस पर हर किसी की नजर होगी। जाहिर हैं राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद अब नियम पदोन्नति और नियुक्ति का बदल चुका है। ऐसे में अब कोर्ट इस याचिका पर क्या निर्णय देगा ये काफी महत्वपूर्ण होगा।


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