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बीवी से रेप : वैवाहिक रेप के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने जबाव देने के लिए मांगा समय

नयी दिल्ली 18 अप्रैल 2022। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से कहा कि वैवाहिक बलात्कार (Marital rape) को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर अपने रुख को अंतिम रूप देने के लिए हमें और समय चाहिए. क्योंकि परामर्श प्रक्रिया में समय लगेगा. सोमवार को इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जो मंगलवार को भी जारी रहेगी.

दरअसल, हाई कोर्ट में यह याचिका 2015 से लंबित है. केंद्र का कहना है कि हमें यह तय करने के लिए समय चाहिए कि वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण पर “हां” या “नहीं” का स्टैंड लेना है या नहीं.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है. केंद्र को भी चर्चा करनी होगी और अदालत के सामने अपना रुख रखना होगा. यह 2015 की याचिका है, लेकिन हमें परामर्श करने और अपना पक्ष दर्ज करने के लिए कुछ समय चाहिए.सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें चंद हफ्तों में कुछ भी नहीं होगा. अधूरे मन से न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना उचित नहीं होगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले सप्ताह आपने इस अनुरोध का जिक्र किया था. हम यह करेंगे कि हम अन्य सभी अधिवक्ताओं को अपनी दलीलें खत्म करने की इजाजत देंगे.

सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि वो न्याय मित्र सहित सभी तर्क सरकार के सामने रखेंगे.

हाई कोर्ट ने कहा कि अन्य अधिवक्ताओं को अपनी दलीलें पूरी करने दें, जो उन्होंने तैयार की हैं. उन्हें अपना तर्क पूरा करने से नहीं रोक सकते. इस तरह के मामले में सरकार को सैद्धांतिक रूप से हां या ना कहना होगा. क्योंकि ऐसे में आप कितना भी तर्क कर लें, कोई नतीजा नहीं निकलेगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां अदालत अंततः एक या दूसरे तरीके से फैसला करती है और फिर मामला हल हो जाता है. इसी बात पर सॉलिसिटर जनरल ने HC से विचार विमर्श के लिए और समय मांग लिया.

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या विवाह अपने आप में एक उचित वर्गीकरण है. इसका मतलब यह हुआ कि विवाह में एक तरह से यौन संबंध को सहमति दी जाती है.

उन्होंने कहा कि हमें इस मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या बलात्कार की परिभाषा में पति को “रिश्तेदार” माना जाना चाहिए. क्योंकि पति को “रिश्तेदार” माना जाता है, तो यह गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा के तहत आता है. जिसमें कम से कम 10 साल तक की सजा होती है.

न्यायमूर्ति शकधेर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सुनवाई तेजी से पूरी हो और यह वकील हैं जो चाहते हैं देरी हो. वो जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे. वो नहीं चाहते कि जस्टिस हरिशंकर को दूसरे दौर में जाना पड़े.

हम आप सभी को तब तक सुनेंगे जब तक आप गलफड़ों से संतुष्ट नहीं हो जाते. अपने तर्क न दोहराएं. मैं बस इतना ही कह रहा हूं. वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई मंगलवार की दोपहर 3 बजे से फिर होगी.

इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले को सुनना शुरू कर दिया है. हम इसे खत्म करना चाहते हैं.

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