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सौम्या चौरसिया की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज, 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

रायपुर 14 दिसंबर 2023। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। गलत तथ्य प्रस्तुत कर लगायी गयी याचिका पर उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वह छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थीं। ईडी का आरोप है कि ये स्कैम करीब पांच सौ करोड़ रुपए का था। इस लेवी से हासिल राशि से चल-अचल संपत्तियां अर्जित की गईं, जिनमें कई बेनामी भी हैं।

गिरफ्तार सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी। ईडी ने इस मामले में सूर्यकांत तिवारी, कोल वॉशरी संचालक सुनील अग्रवाल, आइइएस समीर बिश्नोई, आइइएस रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत अन्य को अलग-अलग तारीख़ों पर गिरफ्तार किया था।

बता दें कि कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया जेल में बंद है। चौरसिया को ईडी ने दो दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 दिसंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

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