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VIDEO ब्रेकिंग: IPS उदय किरण सहित इन पुलिसकर्मियों पर होगी FIR….. लाठीचार्ज मामले में हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही…ये था पूरा मामला..

महासमुंद 1 अक्टूबर 2021। 3 साल पहले थाने में हुए लाठीचार्ज मुद्दे पर IPS उदय किरण सहित 3 पुलिसकर्मियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने IPS उदय किरण,SI समीर डूंगडुंग और छत्रपाल सिन्हा के खिलाफ FIR के हाइकोर्ट के निर्देश को बहाल रखा है। साथ ही प्रकरण की जांच CID को करने का निर्देश दिया है।

दरअसल 19 जून 2018 को कोतवाली थाने में खिलाड़ियों के मारपीट के मामले को लेकर थाने का घेराव किया गया था। उस घेराव में तात्कालीन विधायक विमल चोपड़ा सहित कई स्थानीय लोग और खिलाड़ी भी शामिल थे। सभी FIR दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन FIR लिखी नहीं गयी।

ट्रेनी IPS उदय किरण उस वक़्त CSP थे, उन्होंने थाना घेराव के मामले लाठीचार्ज करवा दिया। इस घटना में विमल चोपड़ा की बेदम पिटाई की गई थी, वही कई खिलाड़ियों को भी लाठीचार्ज में घायल होना पड़ा था।

इस मामले में विमल चोपड़ा ने बिलासपुर हाइकोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमे कोर्ट ने उदय किरण,समीर डूंगडुंग और छत्रपाल सिन्हा पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। लेकिन करवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आरोपी स्टे ले आये। स्टे हटने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आईपीएस उदय किरण , SI समीर डूंगडुंग, छत्रपाल सिन्हा पर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि प्रकरण में स्थानीय पुलिस लिप्त है, इसलिए CID इस पूरे प्रकरण की जांच करे।

विमल चोपड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है।2019 में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे।स्टे लगने के कारण प्रार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस प्रकरण मेंन्यायमूर्ति एमआर शाह और एएस गोपन्ना ने फैसला दिया है। विमल चोपड़ा ने कहा है कि
प्रार्थियों के द्वारा मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग वो कोर्ट से करेंगे। वहीं न्यायालय की अवमानना को लेकर तत्कालीन टीआई दीपा केवट पर एफआईआर दर्ज करने की अपील करेंगे।

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