छुट्टी घोषित : शासकीय कार्यालयों, आद्योगिक व निजी संस्थानों के कर्मचारियों की छुट्टी का आदेश, सोमवार को रहेंगे संस्थान बंद
मतदान दिवस के दिन श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित
कांकेर 2 नवम्बर 2022।सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के तहत् कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन हेतु उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस 05 दिसम्बर 2022 दिन सोमवार को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।
वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत् विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) उप निर्वाचन अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 5 दिसम्बर को अवकाश घोषित किया गया है। मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजुरी दी जायेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोजक उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा।