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NW स्टोरी- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना,भूमिहीन कृषि मजदूरों के पास पहुंचा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का न्याय, मिला आर्थिक संबल

रायपुर 15 जून 2023 छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के अगुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार निरंतर आम नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल मार्गदर्शन में कृषक वर्ग, श्रमिक, वनवासी परिवारों सहित सभी के हित के लिए योजनाएं चलाई जा रही है. इसी कड़ी में प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों, पौनी पसारी व्यवसाय से जुड़े परिवारों को लाभ देने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना साल 2021 में शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक मदद देकर उनके स्थिति को सुदृढ़ करने का काम राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है. अपनी योजनाओं और फैसलों से प्रदेश की जनता के दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की इस योजना में हितग्राहियों को सालाना 7 हजार रुपये उनके खाते में ट्रांसफर के जरिए दिया जा रहा है. योजना शुरू होने के वक्त ये राशि 6 हजार रुपये निर्धारित थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दिया गया.

इस योजना का लाभ उन्हें दिया जा रहा है जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है परन्तु वे कृषि कार्यों से जुड़े हुए है. इस योजना के लिए सरकार ने इस साल करीब 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है.

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में पंजीकृत किसान-

कुल पंजीयन- 684543
स्वीकृत पंजीयन- 562815
जनपद में लंबित- 73
तहसील में लंबित- 198
प्रथम क़िस्त प्राप्त हितग्राही
(2021-2022)
354561
द्वितीय क़िस्त प्राप्त हितग्राही
(2021-2022)
354431
प्रथम क़िस्त प्राप्त हितग्राही
(2022-2023)
455135
द्वितीय क़िस्त प्राप्त हितग्राही
(2022-2023)
462119
तृतीय क़िस्त प्राप्त हितग्राही
(2022-2023)
480735

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य-

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले भूमिहीन किसानों के परिवारों की पहचान करना और उन्हें वार्षिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है. राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से दी जाने वाली वित्तीय सहायता के जरिए भूमिहीन किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि भी उद्देश्य है. सरकार का उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा भूमिहीन किसानों लाभ प्रदान करना है

राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लाभ-

इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा इसबार करीब 200 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है. इस योजना के अंतर्गत लाभर्थियों को वार्षिक 7000 रूपये का लाभ दिया जा रहा है.

योजना के लिए जरुरी पात्रताएं-

आवेदकों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होता है. इन पात्रता को पूरा करने पर ही आप योजना हेतु आवेदन फॉर्म भर सकते है. इसके लिए उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है. राज्य के वे नागरिक जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, लेकिन वे कृषि कार्य से जुड़े हुए है. लौहार, चरवाहा, मोची, नाई और बढ़ई आदि नागरिक इस योजना के पात्र होते हैं

योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज-

आवेदक का आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
भुइयां रिकॉर्ड ग्राम-वार
बी-1 तथा खसरा
मोबाइल नंबर

ऐसे होता है ऑनलाइन आवेदन-

उम्मीदवारों को सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://rggbkmny.cg.nic.in पर जाना होता है. उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा. होम पेज पर आपको पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें. उसके बाद आपकी स्क्रीन पर “आवेदन फॉर्म” खुल कर आ जाएगा. आपको फॉर्म में सभी जानकारी सही प्रकार से और ध्यानपूर्वक भरनी होती है. उसके बाद आपको सभी इम्पोर्टेन्ट डाक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने होते हैं और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर टिक भरना होता है. इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक फॉर्म सबमिट कर देना है. इस प्रकार आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है

योजना में ऑफलाइन आवदेन प्रक्रिया-

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है.
वेबसाइट या लिंक पर क्लिक करते ही सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुल जाता है. उसके बाद आप फॉर्म में ऊपर दिए गए सेव के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर लेना है. इसके बाद आपको फॉर्म में दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है. अब आपको फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचना सही-सही और ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होती है, जैसे – हितग्राही परिवार के मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम, वर्ग/जाति (टिक करें), मोबाइल नंबर (बैंक खाते से लिंक मोबाइल को प्राथमिकता दें), पता, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, पटवारी हल्का नंबर, जनपद पंचायत का नाम, तहसील,जिला, व्यवसा, परिवार के सदस्यों का विवरण, बैंक खाते का विवरण और आधार का विवरण आदि.
इसके बाद आपको सहमित पत्र और घोषणा पत्र भरना होता है. उसके बाद आपको फॉर्म के साथ जरूरी डाक्यूमेंट्स संलग्न करना होता है. अब आपको आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अपने ग्राम पंचायत सचिव के कार्यालय में जमा करवा देना है. इस प्रकार आपकी ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है…..

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