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प्रमोशन पर रोक : संस्कृत शिक्षक (एलबी) प्रमोशन पर आगामी आदेश तक रोक… दायर की गयी थी याचिका..

रायपुर 24 फरवरी 2023। हाईकोर्ट ने शिक्षक एलबी संस्कृत के पद पर अगले आदेश तक प्रमोशन पर रोक लगा दी है। इस मामले में याचिकाकर्तागण कुदन लाल पटेल, चंदूलाल साहू गिरवर साहू, जो सहायक शिक्षक एल0बी0 के पद पर दुर्ग एवं बेमेतरा में विभिन्न प्राथमिक शाला में कार्यरत है। एवं संस्कृत विषय में स्नातक है ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि संयुक्त संचालक दुर्ग द्वारा दोनों विषय के लिए संयुक्त रूप से 231 पर सेटअप में दर्शा दी है। आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक हिन्दी के लिए कितने पद है एवं शिक्षक संस्कृत पद के लिए कितने पद हैं।

छ0ग0 स्कूल शिक्षक सेवा (शिक्षा एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अनुसार सहायक शिक्षक से शिक्षक एल०बी० के पद पर पदोन्नति हेतु सभी विषयों में स्नातक को अनिवार्य योग्यता रखी गयी है, किंतु केवल शिक्षक संस्कृत विषय में पदोन्नति हेतु स्नाकोत्तर एवं स्नातक दोनों को पदोन्नति के लिए सामान रूप से अहर्ता रखी गयी है। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्तागण ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से उक्त नियम में विसंगति को बताते हुए उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की।

याचिका में बताया कि हिन्दी और संस्कृत दोनों के शिक्षक का पद पृथक है किंतु संयुक्त संचालक दुर्ग द्वारा दोनों विषय के लिए संयुक्त रूप से 231 पर सेटअप में दर्शा दी है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षक हिन्दी के लिए कितने पद है एवं शिक्षक संस्कृत पद के लिए कितने पद हैं। इसके अतिरिक्त संस्कृत में स्नातकोत्तर अभ्यर्थी आवश्यक रूप से संस्कृत में स्नातक नहीं करता एवं स्नातकोत्तर व्याख्याता के लिए अर्हता है। जब सभी विषय में शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए स्नातक रखा गया है तो केवल संस्कृत के लिए स्नातकोत्तर जो व्याख्याता के लिए अर्हता है उसे शिक्षक के लिए अर्हता रखना न्यायोचित नहीं हैं। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की युगलपीठ ने शासन से जवाब तलब करते हुए आगामी आदेश तक शिक्षक (एल०बी०) संस्कृत के पद पर रोक लगा दी है।

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