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ITR पर बड़ा अपडेट : 31 जुलाई तक नहीं फाइल करते ITR तो होगा ये नुकसान

नई दिल्ली 25 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। वित्त मंत्रालय ने भी सभी टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे 31 जुलाई तक ITR फाइल कर दें। यदि आप 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

नहीं बढ़ेगी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख
दरअसल वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आगे और नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो लोग भी 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं करेंगे, उसके बाद उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। कुछ दिन पहले ही राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने करदाताओं से जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करने को कहा है क्योंकि वित्त मंत्रालय 31 जुलाई की समय सीमा को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है।

अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है और आप 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो सेक्शन 234F के अनुसार, आपको 5,000 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा. हालाँकि, यदि किसी करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये तक है, तो लेट फीस 1,000 रुपये तक सीमित होगी

किसी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलने के बाद भी जानबूझकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकता है. ऐसे मामलों में जुर्माने के साथ 3 महीने से 2 साल तक की सजा भी हो सकती है. यदि इनकम टैक्स विभाग पर आपके बकाया कर की राशि 25,00,000 रुपये से अधिक है, तो सजा 7 साल तक बढ़ सकती है.

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