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हाईकोर्ट- शिक्षक प्रमोशन ब्रेकिंग : शिक्षिका की याचिका पर शिक्षा सचिव व DPI सहित आधा दर्जन अफसरों को नोटिस… ये है पूरा मामला…

बिलासपुर 11 जून 2022। प्रमोशन के मुद्दे पर सहायक शिक्षिका की याचिका पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव व DPI सहित आधा दर्जन अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोरिया के मनेंद्रगढ़ ब्लाक में शासकीय प्राथमिक शाला बेलबहरा की सहायक शिक्षिका शबनम खातून ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

दरअसल सहायक शिक्षिका शबनम खातून की प्रारंभिक नियुक्ति साल 2005 में नगरीय निकाय के स्कूल में हुई थी। इन्होंने नगर निगम आयुक्त चिरमिरी से अनापत्ति प्राप्त कर सहायक शिक्षक (पंचायत)  के रूप में वर्ष 2010 में पुनर्नियुक्ति ली थी। राज्य शासन द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान के लिए अपनी सेवाओं की गणना प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से न कर पश्चातवर्ती नियुक्ति तिथि से करने से नाराज होकर शबनम खातून ने वर्ष 2018 में एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना कर पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने के आदेश विभाग को दिये थे।

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में इस याचिकाकर्ता को प्रांरभिक नियुक्ति तिथि से सेवाओं की गणना करते हुए विभाग ने पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ किया। लेकिन, सहायक शिक्षकों की शिक्षक एलबी के पदों पर प्रमोशन कार्यवाही में विभाग ने 1 अप्रैल 2021 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची में शबनम खातून की पूर्व सेवाओं का गणना नहीं की। बल्कि, नियुक्ति तिथि से गणना की गयी, जिसकी वजह से इनका चयन प्रमोशन के लिए वरिष्ठता लिस्ट में इनमें भी जूनियर सहायक शिक्षकों का नाम जो 2005 के बाद नियुक्त हुए थे, इनके नाम उपर के अनुक्रमांकों में आ गया था।

इससे ही निराश होकर शबनम खातुन ने मतीन सिद्दीकी और नरेंद्र मेहेर के माध्यम से चुनौती देते हुए याचिका दायर की। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक सरगुजा संभाग, जिला शिक्षा अधिकारी बैकुंठपुर, बीईओ मनेंद्रगढ़ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट उत्तरवादियों के जवाब आने के बाद शिक्षक एलबी से प्रमोशन आदेश के रोक पर विचार करेगी।

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