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CG-शिक्षक प्रमोशन: शिक्षकों के प्रमोशन का आदेश हुआ जारी, 15 जनवरी तक देनी होगी ज्वाइनिंग, इंकार करने पर शिक्षकों की बढ़ेगी परेशानी

बिलासपुर 11 जनवरी 2024। बिलासपुर संभाग में हिंदी विषय में प्रमोशन आदेश जरी कर दिया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट में दायर याचिका की वजह से हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में प्रमोशन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब हिंदी विषय में प्रमोशन आदेश जारी किया गया है। टी संवर्ग सहायक शिक्षक एलबी( स्नातक प्रशिक्षित) से शिक्षक एलबी विषय हिंदी पूर्व माध्यमिक शाला में प्रमोशन दिया गया है।

प्रमोशन आदेश जारी करने के साथ-साथ इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है या फिर निलंबित हैं और आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए यह आदेश लागू नहीं होगा। उन्हें रिलीव नहीं करने का निर्देश दिया गया है।

सभी पदोन्नत शिक्षकों को 15 जनवरी तक ज्वाइनिंग का आदेश दिया गया है। पदोन्नति नहीं चाहने वाले शिक्षक को 10 दिन के अंदर लिखित अनुरोध पत्र विभाग को देना होगा। जो बिना अनुरोध पत्र दिये ही प्रमोशन से इंकार करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। पदोन्नति से इंकार करने पर संबंधित शिक्षक को एक साल तक प्रमोशन के लिए उपयुक्त नहीं माना जायेगा। वहीं क्रमोन्नति व समयमान वेतनमान से भी उन्हें वंचित रखा जायेगा। टी का अगर पदांकन ई संवर्ग में और ई संवर्ग का अगर पदांकन टी संवर्ग में हो गया है तो वैसा प्रमोशन शून्य हो जायेगा।

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